आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर के पदों की भर्ती के लिए नीति में संशोधन, जानिए पूरा मामला
हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना करते हुए राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर के पदों को भरने के लिए नीति में जरूरी संशोधन कर दिया है। नई नीति के अनुसार अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का समय रखा गया है। इस अपील का निपटारा करने के लिए 60 दिनों का समय रखा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर के लिए वार्षिक आय 15 हजार से बढ़ाकर 35 हजार कर दी गई है।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने मुख्य सचिव को आदेश दिए थे कि वह सभी संबंधित अधिकारियों से बैठक करें और नई पॉलिसी बनाने के लिए व्यावहारिक और तर्कपूर्ण संभावनाएं तलाशें। इसी कड़ी में सरकार ने नीति में संशोधन करने की हाईकोर्ट में जानकारी दी है। पुरानी नीति में दिए प्रावधानों के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या हेल्पर की नियुक्ति को चुनौती सिर्फ 15 दिनों के भीतर ही दी जा सकती थी।
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हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना करते हुए राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर के पदों को भरने के लिए नीति में जरूरी संशोधन कर दिया है। नई नीति के अनुसार अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का समय रखा गया है। इस अपील का निपटारा करने के लिए 60 दिनों का समय रखा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर के लिए वार्षिक आय 15 हजार से बढ़ाकर 35 हजार कर दी गई है।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने मुख्य सचिव को आदेश दिए थे कि वह सभी संबंधित अधिकारियों से बैठक करें और नई पॉलिसी बनाने के लिए व्यावहारिक और तर्कपूर्ण संभावनाएं तलाशें। इसी कड़ी में सरकार ने नीति में संशोधन करने की हाईकोर्ट में जानकारी दी है। पुरानी नीति में दिए प्रावधानों के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या हेल्पर की नियुक्ति को चुनौती सिर्फ 15 दिनों के भीतर ही दी जा सकती थी।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने मुख्य सचिव को आदेश दिए थे कि वह सभी संबंधित अधिकारियों से बैठक करें और नई पॉलिसी बनाने के लिए व्यावहारिक और तर्कपूर्ण संभावनाएं तलाशें। इसी कड़ी में सरकार ने नीति में संशोधन करने की हाईकोर्ट में जानकारी दी है। पुरानी नीति में दिए प्रावधानों के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या हेल्पर की नियुक्ति को चुनौती सिर्फ 15 दिनों के भीतर ही दी जा सकती थी।
Source:- Amar Ujala
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