भूतपूर्व सैनिकों की विवाहित बेटियों को नहीं मिलेगा कोटा
हिमाचल प्रदेश में अब भूतपूर्व सैनिकों की विवाहित बेटियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से साफ इनकार किया गया है। हालांकि शिक्षा विभाग में भूतपूर्व सैनिकों की विवाहित बेटियों की बकायदा तैनाती की गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्सिज के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की विवाहित बेटियों को आरक्षण देने से इनकार कर दिया गया है, जिससे ये बेटियां अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन पदों पर कोटा नहीं मिलने के बाद अब भूतपूर्व सैनिकों की विवाहित बेटियां कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी, ताकि उन्हें भी इस सुविधा का लाभ मिल सके। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के पद भरने के लिए प्रक्रिया भी अपनाई गई।
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इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जारी किए गए, लेकिन इस कॉल लेटर में इस बात का जरा सा जिक्र नहीं किया गया कि विवाहित बेटियों को इस कोटा का लाभ नहीं मिल पाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सितंबर माह में साक्षात्कार का आयोजन किया गया। इस साक्षात्कार में प्रदेश भर के अभ्यर्थियों ने भाग लिया। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन पदों को भरने के लिए सरकार की अनुमति मांगी गई, लेकिन सरकार की ओर से भूतपूर्व सैनिकों की विवाहित बेटियों को यह कोटा देने से इनकार कर दिया गया है। ये बेटियां अब न्याय पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी, ताकि उन्हें भी अन्य विभाग द्वारा दिए गए लाभ की तर्ज पर तैनाती मिल सके। स्वास्थ्य विभाग का कारनामा हैरान करने वाला है। एक ओर स्वास्थ्य विभाग पात्र अभ्यर्थी को कॉल लेटर भेज रहा है, जिसमें बकायदा पति का नाम लिखा गया है। इसके बावजूद इन अभ्यर्थियों से अनमैरिड सर्टिफिकेट मांग जा रहा है। यदि ये अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं, तो इन्हें कॉल लेटर ही नहीं भेजे जाने चाहिए थे। यदि ये अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं, तो केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही लेटर जारी करने चाहिए थे। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग में गत वर्ष ही भूतपूर्व सैनिकों की विवाहित बेटियों को कोटे का लाभ मिलना शुरू हुआ था।
सरकार से इन पदों को भरने के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन सरकार द्वारा इन पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की विवाहित बेटियों को कोटा देने से इनकार किया गया है। सरकार के निर्देशानुसार ही प्रक्रिया अपनाई जा रही है
Source:-Himachal Dastak
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