- हिमाचल प्रदेश महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला पहला राज्य है।
- इस बदलाव का उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना है।
- बाल विवाह निषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 नामक यह विधेयक 27 अगस्त, 2024 को राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।
- मुख्यमंत्री, सुखविंदर सिंह सुखू ने इस विधायी बदलाव के साथ महिला सशक्तिकरण के प्रति कांग्रेस सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
- Himachal Pradesh is the first state to raise the minimum age of marriage for women from 18 to 21 years.
- The change aims to promote gender equality and increase higher education opportunities for women.
- The bill, titled Prohibition of Child Marriage (Himachal Pradesh Amendment) Bill, 2024, was passed by the state assembly on August 27, 2024.
- Chief Minister, Sukhwinder Singh Sukhu emphasised the Congress government’s commitment towards women empowerment with this legislative change.
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